मध्य प्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के अनरूप म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 29/03/1995 के फलस्वरूप की गई। यह संस्था अगस्त 1995 से स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकृत समिति के रूप में कार्य कर रही है।

अंकसूची त्रुटि सुधार

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अंकसूची त्रुटि सुधार

अंकसूची त्रुटि सुधार

(अ) ओपन बोर्ड की अंकसूची में संशोधन

नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्‍मतिथि में त्रुटि सुधार हेतु -

  • कक्षा 5 वीं एवं कक्षा 8वीं तथा अंतिम कक्षा उत्‍तीर्ण/अनुत्‍तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
  • शाला प्रवेश दाखिल पंजी का पेज जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सत्‍यापित हो।
  • शाला छोडने का प्रमाणपत्र।
  • उक्‍त दस्‍तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छात्र को संलग्न करना होगा। आवेदन आवश्‍यक है। आवेदन के साथ नियमानुसार म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्‍क का बैंक ड्राफ्ट संलग्‍न होना जरूरी है।

मूल अंकसूची संलग्‍न कर छात्र द्वारा हस्‍तलिखित आवेदन जो संकलन केन्‍द्र प्राचार्य द्वारा प्रमाणित एवं अग्रेषित हो निर्धारित शुल्‍क के साथ भेजना होगा।

(ब) RJN/ALC योजना की अंकसूची में संशोधन -

रूक जाना नहीं योजना की अंकसूची में संशोधन हेतु छात्र को पहले माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अनुत्तीर्ण की अंकसूची में संशोधन करवाना होगा। इसके पश्चात उनको माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्राप्त संशोधित अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति, माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अंकसूची के साथ प्राप्त पत्र की छायाप्रति, निर्धारित संशोधन शुल्क (5 वर्ष तक रू. 300/- एवं 5 वर्ष से अधिक के लिए रू. 500/-) का संचालक म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से बैंक ड्राफ्ट, रूक जाना नहीं योजना की मूल अंकसूची संलग्‍न कर छात्र द्वारा हस्‍तलिखित आवेदन जो संकलन केन्‍द्र प्राचार्य द्वारा प्रमाणित एवं अग्रेषित हो सहित म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, शिवाजी नगर भोपाल में आवेदन करना होगा।