मध्य प्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के अनरूप म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 29/03/1995 के फलस्वरूप की गई। यह संस्था अगस्त 1995 से स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकृत समिति के रूप में कार्य कर रही है।

डुप्‍लीकेट अंकसूची

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डुप्‍लीकेट अंकसूची

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  • साधारण आवेदन जिसमें संपूर्ण विवरण हो
  • अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति (यदि छात्र के पास है)
  • अंकसूची खो जाने/नष्‍ट हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति (FIR)
  • छात्र द्वारा स्वघोषणा पत्र
  • पहचान पत्र की छायाप्रति
  • निर्धारित राशि (5 वर्ष तक रू. 300/- एवं 5 वर्ष से अधिक पर रू. 500/-) का बैंक ड्राफ्ट संचालक म.प्र. राज्‍य मुक्‍त स्‍कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से बनबाना होगा।
  • आवेदन पत्र संलग्‍न कर, संचालक म.प्र. राज्‍य मुक्‍त स्‍कूल शिक्षा बोर्ड, शिवाजी नगर, भोपाल-462011 पर पंजीक़त डाक/स्‍पीड पोस्‍ट से भेजें।